Govt Employee Special Leave Rules 2025: सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के दौरान कई तरह की छुट्टियां प्रदान किया जाता है। जिसमे स्पेशल लीव भी सम्मिलित रहता है सरकार के द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियों के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है।
सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाली छुट्टियों के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। इन नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली स्पेशल छुट्टियों की संख्या कब बदल बदल दिय सरकारी कर्मचारियों को कितने दिन का स्पेशल लीव मिल सकेगा यह आपको जानने को मिलने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए मिलने वाली स्पेशल लीव में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। नियमों के आधार पर कर्मचारियों को अब एक निश्चित संख्या में स्पेशल लीव मिल पाएगा। इस स्पेशल लीव के लिए भी अन्य छुट्टियों की तरह ही नियम और शर्ट को निर्धारित किया गया है। अब एक सरकारी कर्मचारियों को कितना स्पेशल लीव मिल सकेगा। इसकी क्या नियम और शर्तें रहने वाला है यह जानने को मिलेगा।
Govt Employee Special Leave Rules Latest News
सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब 42 दिन की स्पेशल छुट्टी प्रदान किया जाएगा। हालांकि यह छुट्टी कुछ विशेष नियम और शर्तों के आधार पर मिलेगा। इस बारे में संबंधित विभागों को आदेश देते हुए अवगत करा दिया गया है नेशनल अंग और टिशु ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी साझा किया गया है जैसे कि कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन का स्पेशल छुट्टी मिलेगा। कर्मचारियों को जागरूक करने का उद्देश्य वेबसाइट पर यह आदेश बताते हुए आदेश को अपलोड किया गया है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि NOTTO के द्वारा जानकारी देते हुए यह कहा गया है कि किसी अंगदाता की सर्जरी का अंग अगर निकल लिया जाता है। तो उसे कर्मचारी का अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ठीक होने तक बहुत समय लग जाता है। इस जानकारी के बाद डीओपीटी के माध्यम से कहा गया है कि सरकार के फैसले के आधार पर अब अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिन क्या विशेष आकस्मिक छुट्टी यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव नियम अनुसार प्रदान किया जाएगा। जिसके साथ-साथ डीओपीटी के माध्यम से जारी किए गए आदेश में कह किया गया है कि स्पेशल कैजुअल लीव अस्पताल में भर्ती होने से पहले एक बार में लिया जा सकता है अगर डॉक्टर सर्जन से पहले कुछ दिनों तक अवकाश लेने को कह रहा है तो पहले ही अवकाश आसानी से लिया जा सकता है।
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जैसे कि कोई भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपना अंगदान करना चाह रहा है तो वह कर पाएगा। कर्मचारी अपनी किडनी भी आसानी से दान कर पाएगा। चिकित्सकों के आधार पर व्यक्ति के लिए एक किडनी काफी रहता है अग्नाशय का एक हिस्सा लीवर का एक हिस्सा भी वह दान कर सकता है। इस दौरान अंगदान हेतु दी जाने वाली सर्जरी टेस्ट करने के लिए सरकार सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल अवकाश प्रदान करेगी।
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